उत्तराखंड उच्च न्यायालय (Uttrakhand highcourt) ने मंगलवार को देहरादून के जिला जज प्रशांत जोशी (District Judge Prashant Joshi) को निलंबित कर दिया। उनके खिलाफ लोक सेवक आचरण नियमावली के विरूद्ध कार्य करने के आरोप में अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गयी थी ।

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जोशी के खिलाफ आरोप था कि उन्होंने अपने आधिकारिक दायित्वों का निर्वाह करने के लिए अपने एक परिचित के निजी वाहन का उपयोग किया ।

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कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मलीमथ की सिफारिश पर मंगलवार को उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार ने जोशी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए । आदेश में कहा गया है कि अग्रिम आदेश तक वह जिला जज रूद्रप्रयाग मुख्यालय से संबंद्ध रहेंगे और उच्च न्यायालय की अनुमति के बिना वहां से कहीं नहीं जा सकेंगे ।

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