सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) के जज (Judge) के खिलाफ कथित अपमानजनक ट्वीट (tweet) के लिए बृहस्पतिवार को अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल ने स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा (kunal kaamra) के खिलाफ आपराधिक अवमानना का केस (case) चलाने की सहमति दे दी है।

कामरा के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए याचिकाकर्ताओं ने शीर्ष विधि अधिकारी से सहमति मांगी थी। वेणुगोपाल ने एक याचिकाकर्ता को अपने पत्र में लिखा है कि ये ट्वीट (tweet) ना केवल बहुत आपत्तिजनक हैं, बल्कि हास्यबोध और अदालत की अवमानना के बीच की रेखा को भी साफ तौर पर पार करते हैं। पत्र में उन्होंने कहा है, ”इसलिए मैं कुणाल कामरा (kunal kaamra) के खिलाफ अवमानना कार्यवाही की प्रक्रिया शुरू करने पर अपनी सहमति दे रहा हूं।”

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कामरा के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए अटॉर्नी जनरल की सहमति का अनुरोध करते हुए एक पत्र में तीन वकीलों ने दावा किया था कि रिपब्लिक टीवी (Republican TV) के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी (arnab goswami) को शीर्ष अदालत द्वारा अंतरिम जमानत दिए जाने के बाद कामरा ने अपने ट्वीट के जरिए उच्चतम न्यायालय की गरिमा को कम करने का प्रयास किया।

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