यूपी में एक धर्म से दूसरे धर्म में शादी पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यूपी कैबिनेट द्वारा ‘लव जिहाद’ अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत अब शादी से 2 माह पहले डीएम को सूचना देनी होगी। साथ ही डीएम से आदेश लेना जरूरी होगा। वहीं नाम और धर्म छिपाकर शादी करने पर 10 साल की सजा सुनाई जाएगी। कैबिनेट बैठक में इस संबंध प्रस्ताव पारित किया गया है।

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में धोखाधड़ी से शादी करने के बाद हिंदू लड़कियों के धर्म परिवर्तन के कई मामले सामने आ चुके हैं. इन बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों ‘लव जिहाद’ से निपटने के लिए एक सख्त कानून लाने की घोषणा की थी. योगी ने कहा था कि राज्य ‘लव जिहाद’ के खिलाफ एक सख्त कानून लाने के लिए काम कर रहा है.

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