






सत्य पथिक वेबपोर्टल/नई दिल्ली/big relief to Shahnawaz Husain: बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें पुलिस को हुसैन के खिलाफ रेप और धमकाने की एफआईआर दर्ज करने को कहा गया था।

दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस आशा मेनन की बेंच ने पुलिस को 18 अगस्त को कुछ साल पहले पीड़ित महिला की शिकायत में फौरन एफआईआर केस दर्ज करने का आदेश दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी कि पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज करने तक में ढिलाई बरती। यहां तक कि पुलिस ने निचली अदालत में जो रिपोर्ट पेश की, वह अंतिम रिपोर्ट नहीं थी।
चार साल पुराना है हुसैन के खिलाफ रेप का केस
दरअसल, दिल्ली की एक महिला ने जनवरी 2018 में निचली अदालत में याचिका दायर कर हुसैन के खिलाफ रेप, धमकाने का केस दर्ज कराने का आग्रह किया था। आरोप था कि शाहनवाज हुसैन ने छतरपुर फार्म हाउस में उसके साथ दुष्कर्म किया और मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी।
पुलिस ने निचली अदालत में रिपोर्ट पेश कर कहा था कि शाहनवाज हुसैन के खिलाफ मामला बनता ही नही है।
हालांकि निचली अदालत ने पुलिस के तर्क को खारिज करते हुए इसे संज्ञेय अपराध माना था। कोर्ट ने जुलाई 2018 में शाहनवाज के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया था। इस फैसले को बीजेपी नेता ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा था। हालांकि, अब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए शाहनवाज हुसैन को बड़ी राहत दी है।