सत्य पथिक वेबपोर्टल/नई दिल्ली/Supreme Verdict on Maharashtra Crisis: महाराष्ट्र मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना के दोनों गुटों के विधायकों को बड़ी राहत देते हुए उनकी सदस्यता छीनने संबंधी स्पीकर की कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है।
दरअसल, महाराष्ट्र से जुड़ी सभी याचिकाओं पर आज सोमवार 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी. लेकिन कोर्ट की दैनिक कार्यवाही में आज यह मामला सूचीबद्ध ही नहीं हो सका।

काम नहीं आईं दिग्गज कपिल सिब्बल की दलीलें
उद्धव ठाकरे पक्ष के वकील कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस से 27 जून को दायर याचिका की आज ही सुनवाई कराकर इसे निस्तारित कराने का आग्रह किया। दलील दी कि उद्धव गुट के विधायकों को कल स्पीकर के समक्ष जवाब देना है। ऐसे में मामले की सुनवाई आज होना जरूरी है।
SC से सभी बागी विधायकों को राहत
लेकिन सीजेआई ने कहा कि यह मामला समय लेने वाला है। ऐसे में बेंच का गठन तुरंत नहीं हो सकता।स्पीकर को जानकारी दी जाए कि वे अभी फैसला न लें। उन्होंने कहा कि कोर्ट सभी पक्षों की सुनवाई के बाद ही फैसला करेगा। स्पीकर कोर्ट के अगले आदेश के बाद ही कोई फैसला कर सकते हैं।
दो याचिकाओं पर होनी थी सुनवाई
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में आज दो मामलों में सुनवाई होनी थी. पहला मामला 16 बागी विधायकों की अयोग्यता से जुड़ा था. वहीं, शिवसेना की ओर से दायर उस याचिका पर भी सुनवाई होनी थी, जिसमें राज्यपाल के 30 जून के फैसले को चुनौती दी गई है. दरअसल, राज्यपाल ने सरकार बनाने के लिए एकनाथ शिंदे को बुलाया था।