
सत्य पथिक वेबपोर्टल/नई दिल्ली/Big Shock to Abdulla Azam: समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता एवं अखिलेश यादव सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट ने करारा झटका देते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी है और वर्ष 2019 में दिए गए इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है।

उच्च न्यायालय ने फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में अब्दुल्ला आजम के खिलाफ आदेश जारी करते हुए विधायक के तौर पर उसके चुनाव को रद्द करने के आदेश दिए थे।
सोमवार को उच्चतम न्यायालय की जस्टिस अजय रस्तोगी एवं जस्टिस बीवी नागरत्न की पीठ द्वारा
सुनाये गए बड़े फैसले में अब्दुल्ला आजम की फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्दुल्लाह आजम की तरफ से पेश किए गए जन्म प्रमाण पत्र को फर्जी करार देते हुए स्वार- रामपुर विधानसभा सीट से वर्ष 2017 में जीते गए उनके चुनाव को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने पाया था कि वर्ष 2017 में चुनाव लड़ने के दौरान सपा नेता के बेटे अब्दुल्ला आज़म की उम्र 25 साल से कम थी।
