कोरोना को लेकर केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइन्स जारी की है। इसके मुताबिक राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों को कंटेनमेंट जोन में कड़ाई के साथ नियमों को लागू करना होगा। कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी। साथ ही इसमें राज्य स्थिति के अपने आकलन के आधार पर स्थानीय प्रतिबंध लगा सकते हैं। यह गाइडलाइन 1 दिसंबर से साल के अंत 31 दिसंबर 2020 तक के लिए जारी की गई है।
गृह मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर निगरानी, नियंत्रण और सावधानी के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। गृह मंत्रालय ने राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को कड़ाई से कोरोना वायरस के रोकथाम के उपाय, विभिन्न गतिविधियों पर एसओपी और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अनिवार्य उपाय करने का निर्देश दिया है।
गृह मंत्रालय के मुताबिक, कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी गई है। स्थानीय जिला, पुलिस और नगरपालिका अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि निर्धारित कंटेनमेंट उपायों का कड़ाई से पालन किया जाए और राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश सरकार संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे।
States and UTs also need to enforce social distancing in offices. In cities, where weekly positivity rate is over 10%, States/UTs concerned shall consider implementing staggered office timings & other measures, to ensure social distancing: Ministry of Home Affairs#COVID19 https://t.co/EsQR48430P
— ANI (@ANI) November 25, 2020

