सत्य पथिक वेबपोर्टल/नई दिल्ली/Congress leaders summoned: केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की मानहानि की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश और पवन खेड़ा को समन जारी किए हैं। खेड़ा को उस ट्वीट को हटाने को भी कहा है, जिसमें उन्होंने स्मृति ईरानी की बेटी पर अवैध लाइसेंस के जरिए बार चलाने का आरोप लगाया था।
दरअसल, तीन दिन पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयराम रमेश और पार्टी नेता पवन खेड़ा ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्मृति ईरानी की बेटी पर अवैध लाइसेंस के जरिए बार चलाने का आरोप लगाया था।

स्मृति ईरानी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि जिस बार का जिक्र कांग्रेस नेता बार-बार कर रहे हैं उससे उनकी बेटी का कोई रिश्ता या लेना-देना नहीं है। उस बार के साथ मेरी बेटी का नाम दुर्भावना से जोड़कर आधारहीन और मनगढ़ंत आरोप लगाए गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने पवन खेड़ा को अपमानजनक ट्वीट तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी।
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा दाखिल सिविल मानहानि के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता जयराम नरेश, पवन खेड़ा और नेट्टा डिसूजा को सम्मन जारी कर अगली सुनवाई में जवाब के साथ हाजिर होने को कहा है।
कांग्रेस नेताओं ने क्या आरोप लगाए थे?
कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी के गोवा स्थित रेस्त्रां को लेकर हमला साधा था। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा था कि स्मृति संस्कारी पार्टी से जुड़ी हैं तो उनकी बेटी भी बहुत संस्कारी होनी चाहिए, लेकिन वह गोवा में एक रेस्टोरेंट और बार चला रही है। 13 महीने पहले मरे हुए एक शख्स के नाम पर उसने बार का फर्जी लाइसेंस भी हासिल किया है।