यूपी (Uttar Pradesh) में अब कोई भी सरकारी कर्मचारी 6 महीने तक हड़ताल नहीं कर पाएंगे। योगी सरकार ने प्रदेश में एस्मा लागू कर दिया है। बता दें, आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून ( एस्मा ) हड़ताल को रोकने के लिये लगाया जाता है। एस्मा अधिकतम 6 महीने के लिये लगाया जा सकता है और इसके लागू होने के बाद अगर कोई कर्मचारी हड़ताल पर जाता है तो वह अवैध और दण्डनीय है।

इस संबंध में अपर मुख्य सचिव कार्मिक मुकुल सिंघल ने अधिसूचना जारी कर दी है। आदेश के बाद कर्मचारी 25 मई तक सरकारी विभाग, सरकार के नियंत्रण वाले निगम और प्राधिकरणों आदि में हड़ताल करने पर रोक लगा दी गई है।

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