नई दिल्ली, सत्य पथिक न्यूज नेटवर्क: 15 फरवरी यानि सोमवार से देशभर के टोल प्लाजा पर सिर्फ FASTag से ही टोल टैक्स का भुगतान किया जा सकेगा। सरकार ने पहली जनवरी से FASTag को अनिवार्य किया था लेकिन बाद में 15 फरवरी तक छूट दे दी थी। इस बार बगैर किसी छूट के 15 फरवरी से फास्टैग से ही टोल टैक्स भुगतान की व्यवस्था को लागू कर दिया है।
सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के सचिव गिरधर अरमाने ने 12 फरवरी को एनएचएआई, राज्यों में तैनात क्षेत्रीय अधिकारी (आरओ) और सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है। पत्र में साफ कह दिया गया है कि केंद्र सरकार 15 फरवरी 2021 से देश के सभी टोल प्लाजा पर फास्टैग से टोल टैक्स के भुगतान को अनिवार्य करने जा रही है। 80 फीसदी वाहनों में FASTag लगाया जा चुका है। इसके अलावा 40,000 प्वांइट आफ सेल (पीओएस) टोल प्लाजा पर FASTag वितरित भी किए जा चुके हैं।
FASTag नहीं हुआ तो भुगतेंगे दोगुना टोल टैक्स
सचिव अरमाने ने फास्टैग व्यवस्था लागू कराने में राज्य सरकारों से सहयोग करने और संवेदनशील स्थलों पर प्रर्वतन एजेंसियों की तैनाती करने को भी कहा है। इसके लिए सड़क परिवहन मंत्रालय व एनएचएआई उक्त एजेंसियों को जरूरी सुविधाएं भी मुहैया कराएगा ताकि बगैर फास्टैग वाहनों के टोल प्लाजा की फास्टैग लेन में घुसने पर दो गुना टैक्स वसूला जा सके।
एक लेन नगद भुगतान को रहेगी, या नहीं-अभी साफ नहीं
पत्र में इस बात का उल्लेख नहीं है कि टोल प्लाजा की सबसे बायीं ओर की लेन नगद टोल टैक्स भुगतान के लिए रहेगी, अथवा नहीं। सरकार के आदेश के बाद सभी निजी व व्यवसायिक वाहनों में फास्टैग लगकर आ रहा है, लेकिन पुराने वाहनों को इस नियम के दायरे में लाने के लिए थर्ड पार्टी बीमा व पंजीकरण नवीनीकरण में फास्टैग को अनिवार्य बनाया जा रहा है। यह नियम एक अप्रैल से लागू हो जाएगा। जब वाहन नामक पोर्टल वैध फास्टैग आईडी दर्शाएगा, तभी वाहनों से जुड़े दस्तावेजों का कार्य पूरा करना संभव होगा।