बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए NGT ने पूरे NCR में पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है । NGT ने आदेश देते हुए कहा है कि जिन शहरों में वायु की गुणवत्ता मध्यम है, वहां भी केवल ग्रीन पटाखों की ही बिक्री की जा सकती है। आदेश के बाद अब दिल्ली के साथ गाजियाबाद, नोएडा, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर और मेरठ में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लग गया है। यह प्रतिबंध आज रात से 30 नवंबर तक रहेगा।
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बता दें कि नोएडा और गाजियाबाद में दिवाली पर पटाखे बेचने के लिए लाइसेंस दे दिए गए हैं, जिन्हें एनजीटी के आदेश के बाद रद्द किया जा सकता है। एनजीटी के आदेश के अनुसार, इसके बाद भी पटाखे बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर प्रतिबंध के बाद भी कोई चोरी-छिपे पटाखे बेचने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। अवैध रूप से पटाखों की बिक्री करने वालों को गिरफ्तार करते हुए उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 286 के साथ एक्सप्लोसिव्स एक्ट की धारा 9बी में भी केस दर्ज किया जाएगा।
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