उत्तर प्रदेश में लव जिहाद रोकने के लिए लाए गए कानून के तहत पहला मुकदमा दर्ज किया गया है। कानून बनने के चंद घंटों बाद ही बरेली जिले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।

मामल बरेली का है। यहां पुलिस ने एक मामले में चंद घंटो ही लव जेहाद रोकने के लिए बने कानून के तहत पहली रिपॉर्ट दर्ज की है। रिपोर्ट शनिवार रात 10 बजे दर्ज की गई है।
क्या है UP Love Jihad Law
इसके तहत, धर्म छिपाकर किसी को धोखा देकर शादी करने पर 10 साल की सज़ा होगी। मध्य प्रदेश हरियाणा, कर्नाटक और कई अन्य भाजपाशासित राज्यों में ऐसे कानून की कवायद चल रही है।
राज्यपाल ने शनिवार को ही दी है मंजूरी
उत्तर प्रदेश में ‘लव जिहाद’ (Love Jihad) का कानून प्रभावी हो गया है। राज्यपाल ने अध्यादेश UP Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Ordinance 2020) को शनिवार को मंजूरी दे दी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) की सरकार ने विधानसभा उपचुनाव के दौरान ऐलान किया था कि प्रदेश में लव जिहाद को लेकर एक कानून लाया जाएगा। यूपी की कैबिनेट ने 24 नवंबर को “गैर कानूनी धर्मांतरण विधेयक” को मंजूरी दी थी. सरकार का कहना है कि इस कानून का मक़सद महिलाओं को सुरक्षा देना है।
कई प्रदेशों में आने को है ये कानून
इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार लव जिहाद (Love Jihad) पर कानून लाने की तैयारी कर चुकी है। हरियाणा, कर्नाटक औऱ कई अन्य BJP शासित राज्यों में भी लव जिहाद पर कानून लाने की कवायद चल रही है। इस प्रस्तावित कानून के तहत, धर्म छिपाकर किसी को धोखा देकर शादी करने पर 10 साल की सज़ा होगी। माना जा रहा है कि यूपी सरकार आगामी विधानसभा सत्र में लव जिहाद से जुड़े विधेयक लाकर इसे पारित कराएगी।
जबरन धर्म परिवर्तन या शादी के लिए धर्म परिवर्तन को अपराध माना
शादी के लिए धर्मांतरण (Religious Conversion) रोकने विधेयक में प्रावधान है कि लालच , झूठ बोलकर या जबरन धर्म परिवर्तन या शादी के लिए धर्म परिवर्तन को अपराध माना जाएगा। नाबालिग,अनुसूचित जाति जनजाति की महिला के धर्मपरिवर्तन पर कड़ी सजा होगी। सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने वाले सामाजिक संगठनों के खिलाफ कार्रवाई होगी. धर्म परिवर्तन के साथ अंतर धार्मिक शादी करने वाले को सिद्ध करना होगा कि उसने इस कानून को नहीं तोड़ा है। लडक़ी का धर्म बदलकर की गई शादी को शादी नही माना जाएगा।
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