सत्य पथिक वेबपोर्टल/बरेली/Ultrasound Centers: बरेली जिले में शहर से देहात तक वर्षों से धड़ल्ले से चल रहे अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर प्रशासन नकेल कसने की तैयारी में है।

जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने गुरुवार को जनपदीय सलाहकार समिति की बैठक में साफ निर्देश दिए कि अब रेडियोलाजिस्ट डॉक्टर ही जिले भर में अल्ट्रासाउंड सेंटरों का संचालन कर सकेंगे। सामान्य व्यक्ति अपने मकान में या किरायानामा लगाकर अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालित नहीं कर पाएंगे। ऐसे आवेदनों पर अल्ट्रासाउंड सेंटरों का पंजीकरण भी नहीं किया जा सकेगा।
बैठक में जिलाधिकारी ने साफ कहा कि अल्ट्रासाउंड सेंटरों के पंजीकरण और नवीनीकरण के वक्त अनिवार्य रूप से यह जांच की जाए कि वहां दर्शाया गया स्टाफ किसी अन्य सेंटर पर तो तैनात नहीं है। अगर कोई कर्मचारी किसी दूसरे सेंटर पर कार्यरत है तो ऐसी स्थिति में उस अल्ट्रासाउंड सेंटर का पंजीकरण या नवीनीकरण नहीं हो सकेगा। सेंटर का अल्ट्रासोनोलाजिस्ट भी अधिकतम दो केंद्रों पर ही काम कर सकेगा। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि पहले से संचालित अल्ट्रासाउंड सेंटरों का नियमित निरीक्षण अभियान चलाया जाए और अनियमितताएं मिलने पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बैठक में एसीएमओ/पीसीपीएनडीटी प्रभारी डाॅ. हरपाल सिंह समेत अन्य लोग मौजूद रहे।