1 जनवरी 2021 से कई बदलाव होने वाले हैं। जिसका सीधा असर आम आदमी से लेकर अमीर तक पर पड़ेगा। इन नियमों से कई सुविधाओं में भी आपको बदलाव देखने को मिलेगा। जिसमें चेक पेमेट, आईटीआर, जीएसटी (GST) , मोटर-बाइक, सहित फास्टेग आदि शामिल हैं। हालांकि इनसे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पहले इन्हें सावधानीपूर्वक समझें। जिससे आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। आइए हम आपको बताएंगे वो कौन से 10 नियम है जो 01 जनवरी 2021 ( HAPPY NEW YEAR 2021) से बदलने जा रहे हैं।

देश में डिजिटल पेमेंट के चलन में तेजी
आप भी देख रहे होंगे की कोविड19 के शुरू होने के बाद देश में डिजिटल पेमेंट के चलन में तेजी आई है। सरकार, RBI (Reserve Bank of India) और बैंकों की ओर से लोगों को डिजिटल और कॉन्टैक्टलेस पेमेंट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की सलाह कई बार दी जा चुकी है। पिछले दिनों MPC की बैठक में कॉन्टैक्टलेस कार्ड ट्रांजेक्शन की लिमिट 2000 से बढ़ाकर 5000 रुपये प्रति ट्रांजेक्शन करने का फैसला किया गया है। यह बढ़ी हुई लिमिट 1 जनवरी 2021 (Happy news year 2021)से लागू हो जाएगी।
यूपीआई भुगतान ( UPI Payment)
एनपीसीआई ने एक जनवरी से यूपीआई में प्रोसेस्ट ट्रांजेक्शन के कुल वॉल्यूम पर 30 फीसदी की सीमा लगाई है। यह प्रावधान सभी थर्ड पार्टी ऐप प्रदाता पर लागू होगा। इसके कारण ऐमजॉन, यूपीआई और फोनपे से भुगतान पर अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है। पेटीएम इस दायरे में नहीं है।
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चेक से भुगतान
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कुछ दिनों पहले चेक से पेमेंट करने के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लागू करने का फैसला किया है। इस नए नियम के तहत 50,000 रुपये से अधिक के पेमेंट पर जरूरी डीटेल को फिर से कंफर्म करने की जरूरत होगी। चेक से पेमेंट करने का यह नया नियम 1 जनवरी 2021 से लागू हो जाएगा। आरबीआई ने ग्राहकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पॉजिटिव पे सिस्टम लागू करने का फैसला किया है। इसका मकसद चेक का गलत इस्तेमाल रोकना है। इस सिस्टम से फर्जी चेक के जरिए होने वाले फ्रॉड को कम किया जा सकेगा।

फास्टैग होगा अनिवार्य
सरकार ने टोल पर लगने वाले लंबे जाम से निजात पाने के लिए सभी चौपहिया गाड़ियों के लिए 1 जनवरी से फास्टैग को अनिवार्य कर दिया है। लोगों की सुविधा के लिए टोल प्लाजा पर विभिन्न बैंकों के एजेंट व एनएचएआई की तरफ से काउंटर लगाए गए हैं। लोग अपने वाहन की आरसी व ड्राइविंग लाइसेंस अथवा आधार कार्ड दिखाकर हाथों हाथ फास्टैग खरीद सकते हैं।
ई-इनवॉइस प्रणाली
एक जनवरी से ही जीएसटी कानून के तहत 100 करोड़ रुपये से अधिक का टर्नओवर होने पर बी2बी (बिजनस टु बिजनस) भुगतान के लिए ई-इनवॉइस जरूरी होगा। इसके अलावा एक अप्रैल से सभी करदाताओं के लिए बी2बी भुगतना पर ई-इनवॉइस जरूरी होगा। नई प्रणाली मौजूता इनवॉइस व्यवस्था की जगह लेगी। जल्द ही ई-वे बिल की मौजूदा व्यवस्था खत्म हो जाएगी और करदाताओं को अलग से ई-वे बिल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
म्यूचुअल फंड के लिए नियमों में बदलाव
म्यूचुअल फंड निवेश के नियमों में भी पहली जनवरी से बदलाव होने जा रहा है। निवेशकों के हितों को ध्यान में रखते हुए बाजार नियामक सेबी ने म्यूचुअल फंड के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। नए नियम लागू होने के बाद फंड का 75 फीसद हिस्सा इक्विटी में निवेश करना अनिवार्य होगा, जो फिलहाल 65 फीसदी है।
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बाइक-कार की कीमतों में इजाफा
देश की लगभग सभी ऑटो कंपनियों ने 1 जनवरी से कीमतों में बढ़ोतरी करने का एलान किया है। इनमें सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया, हीरो मोटोकॉर्प, रेनॉ, होंडा कार्स इंडिया, टाटा मोटर्स, एमजी मोटर इंडिया और महिंद्रा एंड महिंद्रा शामिल हैं। इन कंपनियों ने 1 जनवरी से पैसेंजर और कमर्शियल वाहनों की कीमतें बढ़ाने की घोषणा की है। उनका कहना है कि इनपुट कॉस्ट में बढ़ोतरी से उनके लिए कीमतें बढ़ाना जरूरी हो गया है।

लैंडलाइन से मोबाइल फोन
लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करने के लिए 15 जनवरी से मोबाइल नंबर से पहले जीरो लगाना होगा। इस व्यवस्था से सेवा प्रदाता मोबाइल कंपनियां अधिक नंबर बना सकेंगी। हालांकि लैंडलाइन से लैंडलाइन, मोबाइल से लैंडलाइन और मोबाइल से मोबाइल पर कॉल करने के लिए डायलिंग प्लान में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
भरने होंगे चार बिक्री रिटर्न
सरकार ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली के तहत छोटे करदाताओं के लिए तिमाही रिटर्न दाखिल करने और करों के मासिक भुगतान (क्यूआरएमपी) की योजना शुरू की है। ऐसे करदाता जिनका पिछले वित्त वर्ष में वार्षिक कारोबार पांच करोड़ रुपये तक रहा है और जिन्होंने अपना अक्टूबर का जीएसटीआर-3बी (बिक्री) रिटर्न 30 नवंबर, 2020 तक जमा कर दिया है, इस योजना के पात्र हैं। जीएसटी परिषद ने 5 अक्तूबर को हुई बैठक में कहा था कि 5 करोड़ रुपये तक के कारोबार वाले पंजीकृत लोगों को 1 जनवरी, 2021 से अपना रिटर्न तिमाही आधार पर दखिल करने और करों का भुगतान मासिक आधार पर करने की अनुमति होगी। इससे 94 लाख छोटे कारोबारियों को राहत मिलेगी।
सरल जीवन बीमा
जो लोग लाइफ इंश्योरेंस लेने की सोच रहे हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। नए साल से टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना बहुत आसान बनने वाला है। बीमा नियामक संस्था IRDAI ने सभी बीमा कंपनियों को अगले साल 1 जनवरी से सरल जीवन बीमा लॉन्च करने को कहा है। यह एक स्टैंडर्ड टर्म इंश्योरेंस होगी. इससे ग्राहकों को कंपनियों की ओर से पहले से दी गई जानकारियों के आधार पर फैसला लेने में मदद मिलेगी। सरल जीवन बीमा 18 से 65 वर्ष के लोग खरीद सकेंगे और पॉलिसी पांच से 23 लाख रुपये तक की रहेगी।
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