मेरठ में आयोजित एक शादी समारोह में कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करने पर पहला मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमे में दूल्हा व दुल्हन के पिता और मंडप स्वामी को नामजद किया गया है।

जिला प्रशासन के निर्देश के मुताबिक समारोह में 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते, लेकिन लालकुर्ती के बैजल भवन में आयोजित विवाह समारोह में 300 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की शिकायत मिली। बताया जा रहा है कि शादी में सोशल डिस्टेंसिग की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं, जबकि लोगों के चेहरे पर मास्क भी नहीं था।

जिसपर पुलिस ने त्वरित कर्रवाई करते हुए बैजल भवन के मालिक हेमंत बैजल, दूल्हे के पिता राजू चौहान निवासी ग्रास मंडी सदर बाजार, दुल्हन के पिता वीर सिंह निवासी कसेरुखेड़ा के खिलाफ महामारी अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है।

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