यूपी सरकार ने शादी : समारोह के लिए नई गाइडलाइन ( new Guideline) जारी की है। शादी (marriage) में 100 लोगों को शामिल होने की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा शादी में बैंड (Bend) और डीजे (DJ) पर रोक रहेगी। बीमार और बुजुर्ग भी शादी में शामिल नहीं हो सकेंगे। अगर मैरिज हाउस की क्षमता 100 की है, तो वहां आयोजित होने वाले कार्यक्रम में सिर्फ 50 लोग शामिल होंगे। अगर मैरिज हाउस (Marriage house) की बजाय घर में शादी है तो संबंधित थाने में समारोह की जानकारी देनी होगी।

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इस नये नियम के उल्लंघन पर मुकदमा होगा। शादी में बुजुर्ग, बीमार को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। कोविड प्रोटोकॉल (Covid protocall) का उल्लंघन करने पर धारा 144 और 188 के तहत कार्रवाई होगी। हालांकि राहत की बात यह है कि घर में शादी है तो जिला प्रशासन से कोई अनुमति नहीं लेनी होगी, लेकिन संबंधित थाने में शादी समारोह की जानकारी देनी होगी।

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नोएडा-ग़ाज़ियाबाद में पहले से पाबंदी

शादी समारोह में लोगों की सीमित संख्या को लेकर नए नियम को शुरुआत में नोएडा-ग़ाज़ियाबाद (Noida- Gaziabad) में लागू किया गया। फिलहाल, मुख्य सचिव ने इसकी समीक्षा करके लागू करने के लिए कहा है. महत्वपूर्ण जिलों में समीक्षा बैठक के बाद इसे सख्ती से लागू किया जाएगा।

लखनऊ जिले में भी जिलाधिकारी नई गाइडलाइन लागू करने के लिए समीक्षा बैठक करेंगे। नोएडा-ग़ाज़ियाबाद से सटे दिल्ली (Delhi) में बढ़ते संक्रमण के मामलों के चलते यह नियम पहले ही लागू किया जा चुका है। कहा गया है कि प्रदेश में जहां भी हालात गम्भीर हैं, वहां इन नियमों को लागू किया जा सकता है।

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