कोरोना संक्रमण में तेजी देखते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य में नाइट कर्फ्यू (Night curfew) का आदेश दिया है। पंजाब में रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू प्रभावी रहेगा।

नियमों का उल्लंघन करने पर अब 1000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। प्रदेश में सभी होटल, रेस्टोरेंट और मैरिज हॉल भी रात साढ़े नौ बजे तक ही खुलेंगे। यह आदेश एक दिसंबर से प्रभावी होगा।

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