आम बजट-2021 को लेकर क्या कहते हैं Tax Experts, जानिए उनकी राय
नई दिल्ली, सत्य पथिक, बिजनेस डेस्क: आम बजट में लोगों की सबसे ज्यादा नजर टैक्स को लेकर होती है। बजट से पहले एक्सपर्ट्स भी इकोनॉमी को देखते हुए अपनी राय प्रकट करते हैं।

अंकित सेहरा एंड एसोसिएट्स के फाउंडर और टैक्स एक्सपर्ट अंकित सेहरा कहते हैं कि ”बजट 2021 में उम्मीद है कि सेक्शन 80C की कटौती सीमा 1,50,000 रुपये से बढ़ाकर 3,00,000 रूपये प्रति वर्ष कर दी जाए। यह बदलाव न सिर्फ निवेश, बल्कि अंततः देश के समग्र विकास को भी बढ़ावा देगा।”

उन्होंने कहा, ”साथ ही, हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार सरकार लॉन्ग टर्म और शॉर्ट-टर्म सेविंग्स के बीच स्पष्ट अंतर अपनाएगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म सेविंग्स को प्रोत्साहित करने के लिए टैक्स पॉलिसी में कोई बड़ा प्रोत्साहन नहीं है, जो इस महामारी के दौरान बेहद जरूरी है। जीवन बीमा पॉलिसीज और पेंशन फंड दीर्घकालिक उद्देश्य के लिए बचत का प्रमुख स्रोत हैं। इस बार हम उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार धारा 80 सी के अलावा इन दोनों के लिए अलग-अलग छूट की सीमा जरूर तय करेगी।”

टैक्स एंड इंवेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन ने भी सेक्शन 80C के तहत मिल रही टैक्स छूट को 1.5 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये करने पर बल दिया। आम टैक्सपेयर्स के लिए टैक्स छूट की सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने की भी जरूरत बताई। किए जाने की जरूरत है। खास तौर पर वरिष्ठ नागरिकों को राहत देने की पैरवी की।

जैन के मुताबिक इसकी वजह यह है कि वरिष्ठ नागरिकों के पास कमाई का कोई जरिया नहीं होता है। दूसरी ओर सेविंग पर भी ब्याज काफी कम हो गया है और मुद्रास्फीति काफी ऊपर है। ऐसे में टैक्स की देनदारी से वरिष्ठ नागरिकों को दोहरी समस्या होती है।वंवंरियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट करने और मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए जैन ने होम लोन के मूलधन के भुगतान के लिए सेक्शन 80C से इतर दो लाख रुपये की टैक्स छूट देने की हिमायत की है।

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