सत्य पथिक न्यूज वेबसाइट/नई दिल्ली/big relief to Azam Khan: उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां को बड़ी राहत देते हुए उन्हें रामपुर जाने से रोकने का आदेश देने से इन्कार कर दिया।

दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने शीर्ष न्यायालय से मांग की थी कि आज़म खान को रामपुर जाने की इजाजत नहीं दी जाए लेकिन कोर्ट ने यूपी सरकार की मांग को ठुकरा दिया।
इसके साथ ही यूपी सरकार को जौहर विश्वविद्यालय परिसर से कांटेदार तार की बाड़ हटाने का भी आदेश दिया है। कोर्ट ने आजम को नियमित जमानत भी दे दी है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की जमानत की उस शर्त को भी हटा दिया है जिसमें कथित तौर पर अवैध ढंग से कब्जाई गई 13 एकड़ जमीन प्रशासन को देने को कहा गया था।
इससे पहले, शीर्ष अदालत की अवकाशकालीन पीठ ने 27 मई को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा खान की जमानत को लेकर लगाई गई शर्त को प्रथम दृष्टया असंगत बताते हुए कहा था कि यह दीवानी अदालत की ‘डिक्री’ की तरह लगती है। इसके साथ ही पीठ ने रामपुर के जिलाधिकारी को विश्वविद्यालय से जुड़ी भूमि पर कब्जा करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों पर रोक लगा दी थी।
पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 10 मई के फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि यह कहा गया था कि याचिकाकर्ता (खान) को उम्र और उनके स्वास्थ्य के आधार पर जमानत दी जा रही है, जबकि उनके खिलाफ शुरू किए गए ज्यादातर मामलों में उन्हें जमानत मिल गई है।