भारत सरकार (GOVT) की स्कीम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PM suraksha bema yojana) में 18 साल से ज्यादा और 70 साल से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति अपना बीमा (Insurance) करा सकता है। इस पॉलिसी के किसी बीमाधारक की दुर्घटना में मृत्यु होती है। तो उसके परिवार या नाॅमिनी को 2 लाख रुपये का भुगतान किया जाता है। यह योजना सभी वर्ग के लिए है।

केंद्र सरकार ने 2015 में एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम शुरू की थी। जिसका नाम पीएम सुरक्षा बीमा योजना (PM suraksha bema yojana) है। आपको जानकारी हो कि स्कीम में केवल 12 रुपये वार्षिक के प्रीमियर पर दो लाख रुपये कवर का इंश्योरेंस करा सकते हैं। सरकार ने यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए शुरू की थी। करोड़ों लोग इस योजना े तहत बीमा करा चुके हैं।
ये है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के फायदे
इस पॉलिसी के किसी बीमाधारक की दुर्घटना में मृत्यु होती है, तो उसके परिवार या नाॅमिनी को 2 लाख रुपये का भुगतान किया जाता है। वहीं, इस पॉलिसी में दुर्घटना के दौरान आंशिक रूप से विकलांग हुए व्यक्ति को 1 लाख रुपये मिलते है। इसके साथ ही यदि कोई व्यक्ति हादसे में स्थायी रूप से विकलांग होता है तो बीमाधारक को 2 लाख रुपये का भुगतान किया जाता है। बेहद सस्ती इस पॉलिसी में पूरी साल में आपके खाते से मात्र 12 रुपये का प्रीमियर कटता है। इतना ही नहीं, अगर आप बीमा सरेंडर करना चाहते हैं तो बस आपको एक प्रार्थना पत्र देना होगा। जिससे आपकी पॉलिसी को बंद कर दिया जाएगा।
क्या है इस बीमा योजना के लिए पात्रता
नियमों के अनुसार अगर कोई इस पॉलिसी को लेने के लिए इच्छुक है तो उसकी आयु न्यूनतम 18 साल और अधिकतम 70 साल होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास बैंक में बचत खाता होना जरूरी है। वहीं, आपके खाते से आधार कार्ड जरूर लिंक होना चाहिए। इसके अलावा आधार कार्ड, बैंक खाते की पासबुक, मोबाइल नंबर, आयु प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र व पासपोर्ट साइज का फोटो होना जरूरी है।

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प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में क्लेम करने की यह है पूरी प्रक्रिया
किस तरह कर सकते हैं क्लेम
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PM suraksha bema yojana) के क्लेम के लिए नॉमिनी को उसे बैंक या इंश्योरेंस कंपनी में जाना होता है। जहां से बीमाधारक ने पॉलिसी खरीदी होती है। यहां नॉमिनी को राशि क्लेम करने के लिए एक फॉर्म मिलेगा। जिसमें नाम, पता, मोबाइल नंबर, अस्पताल का विवरण आदि जानकारी भरकर जमा करना होगा। आप फॉर्म को नॉमिनी jansuraksha.gov.in वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकता है।
क्लेम के लिए जरूरी दस्तावेज़
जब नॉमिनी प्रधानमंत्री बीमा योजना में बीमा राशि के लिए क्लेम करता है। तो उसे फॉर्म के साथ कुछ जरूरी दस्तावेज़ भी जमा करने होते हैं. जिसमें प्रमुख रूप से डेथ सर्टिफ़िकेट या डिसेबिलिटी सर्टिफ़िकेट शामिल होता है.
सत्यापान के बाद मिलती है पॉलिसी की रकम
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PM suraksha bema yojana) के क्लेम के लिए जब नॉमिनी फॉर्म के साथ समस्त दस्तावेज़ जमा कर देता है. तब संबंधित अधिकारी उन दस्तावेज़ों का सत्यापन करते है. यदि सत्यापन में आपके द्वारा दी गई समस्त जानकारी सही पाई जाती है। तो क्लेम की राशि फॉर्म में दिए गए अकाउंट में जमा करा दी जाती है और इस तरह क्लेम सेटेल हो जाता है।
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