Driving License, RC And Car Fitness Latest News : सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी एक अहम घोषणा रविवार को की है। मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License validity extended) समेत गाड़ी से जुड़े अन्य दस्तावेजों को वैधता को 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रालय ने यह फैसला कोरोना को ध्यान में रखते हुए लिया है।

ऐसे में अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस के साथ-साथ गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के कागज (RC validity extended), गाड़ी का परमिट (Vehicle Permit validty extended) और फिटनेस सर्टिफिकेट (Fitness Certificate validity extended) की वैधता अगर खत्म हो रही है तो अब वह 31 मार्च तक वैध माने जाएंगे। यह फैसला उन सभी दस्तावेजों की पर लागू होगा जिनकी वैधता फरवीर 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक के बीच में खत्म हो रही है
सरकार ने 31 दिसंबर तक बढ़ाई थी डॉक्यूमेंट की वैधता
दरअसल, कोरोना संकट के मद्देनजर आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने कुछ महीने पहले मोटर व्हीकल से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट की वैधता 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाने का फैसला लिया था। इसके तहत फिटनेस सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) समेत प्रमुख दस्तावेज शामिल हैं।