हरियाणा के पानीपत की मॉडल टाउन थाना क्षेत्र की कश्यप कॉलोनी में पत्नी (Wife) ने अपने पति (Husband) पर उबलता हुआ (Boiling Water) पानी डाल दिया। बताया जा रहा है कि पति ने पत्नी से मैले कपड़े धोने को कहा था, जिसके बाद पत्नी ने उसपर गुस्से में गर्म पानी डालते हुए फ्राई पैन से पिटाई कर दी। पति को गंभीर हालत में सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हरियाणा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पीड़ित पति का नाम जसबीर सिंह है। जसबीर सिंह ने बताया वह माता के जागरण की टोली का सदस्य था। लॉकडाउन में जागरण पार्टी बंद हो गई, अब वह मजदूरी करता है। उसकी पांच बेटी व एक बेटा है। तीन बेटियों की शादी हो चुकी है। अब घर में पत्नी निर्मल और दो बच्चे हैं।
पत्नी ने किया पति पर हमला
जसबीर ने बताया कि वह पत्नी से कपड़े धोने के लिए कहकर मजदूरी पर गया था, जब वह रात को घर पहुंचा तो कपड़े नहीं धुले मिले। उसने रात को पत्नी से कपड़े धोने को कहा। उस दौरान उसकी पत्नी पानी गर्म कर रही थी। कपड़े धोने की बात सुनते ही पत्नी ने उबलता हुआ पानी उसके ऊपर फेंक दिया, इसके बाद फ्राई पैन उठाकर उसके सिर में मारा दिया। जिससे जसबीर की गर्दन, हाथ व कान का कुछ हिस्सा झुलस गया वही सिर में गुम चोट है.
पीड़ित अस्पताल में भर्ती
पीड़ित के भाई रविंद्र ने उसे सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। पति ने पत्नी के खिलाफ मॉडल टाउन थाने की असंध रोड पुलिस चौकी में केस दर्ज कराया है। पुलिस ने IPC की 323, 324 और 506 धारा में पत्नी के खिलाफ केस दर्ज किया है।
कई धाराओं में मामला दर्ज
बता दें कि धारा 323 धारा किसी को स्वेच्छा से चोट पहुंचाने पर लगाई जाती है। इस धारा में कारावास को एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। एक हजार रुपये का जुर्माना या सजा और जुर्माना दोनों लग सकते हैं।
धारा 324 भी किसी भी हथियार को सामने वाले व्यक्ति को मारने के लिए प्रयोग करने पर लगती है। आग से किसी को नुकसान पहुंचाने पर भी इस धारा को लगाया जाता है। इस धारा में कारावास को तीन वर्ष तक बढ़ाया जाने के साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
वहीं, धारा 506 अधिकतर महिलाओं के साथ अपराध करने पर पुरुषों पर लगाई जाती है। इस धारा में आपराधिक धमकी देने और आग से जलाने के मामले आते हैं। इस अपराध पर कारावास को सात साल तक बढ़ाया जा सकता है। आर्थिक दंड का भी प्रावधान है।